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📜 इतिहास और विरासत

लोकमान्य तिलक की 1908 की गिरफ्तारी: राजद्रोह का मुकदमा और उसका प्रभाव

स्वराज्याच्या लढ्याला कलाटणी देणारा १९०८ चा ऐतिहासिक राजद्रोह खटला

✍️ Paripath Editorial Team
📅 बुधवार, 24 जून 2026
⏱️ 15 min
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Lokmanya Tilak at the Bombay High Court during the 1908 Trial

शेर की दहाड़: 1908 का राजद्रोह मामला और लोकमान्य तिलक

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 1908 की गिरफ्तारी एक युगांतरकारी घटना है। 'भारतीय अशांति के जनक' तिलक ने जब ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, तो अंग्रेजों ने उन्हें खामोश करने के लिए राजद्रोह के कानून का सहारा लिया। आज इस घटना को 118 वर्ष बीत चुके हैं (2026 के संदर्भ में)।

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तिलक ने ही सबसे पहले 'स्वराज' के नारे को एक जन आंदोलन बनाया और देश को 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' का मंत्र दिया।

ऐतिहासिक संदर्भ: एक सुलगता हुआ भारत

20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवाद की लहर चरम पर थी। 1905 के बंगाल विभाजन ने आग में घी का काम किया था। कांग्रेस में 'नरम दल' और 'गरम दल' के बीच वैचारिक संघर्ष था, जिसमें तिलक गरम दल के सबसे मुखर नेता थे। वे अपने अखबारों, केसरी और द मराठा के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे थे।

मुजफ्फरपुर बम कांड और तिलक का रुख

1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। हालांकि तिलक हिंसा के पक्षधर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों को इस हिंसा का असली कारण बताया। उन्होंने 'केसरी' में लेख लिखकर सरकार को आईना दिखाया।

वे लेख जिन्होंने हिला दी सल्तनत

ब्रिटिश सरकार ने तिलक के दो प्रमुख लेखों को आधार बनाकर उन पर मुकदमा चलाया: "देश का दुर्भाग्य" और "ये उपाय स्थायी नहीं हैं"। इन लेखों में तिलक ने तर्क दिया कि बम केवल एक प्रतिक्रिया है; असली समस्या विदेशी शासन का अत्याचार है।

लेख की तिथि लेख का शीर्षक मुख्य बिंदु
12 मई 1908 देश का दुर्भाग्य अंग्रेजी नौकरशाही की आलोचना और युवाओं के आक्रोश का विश्लेषण।
9 जून 1908 ये उपाय स्थायी नहीं हैं दमनकारी कानूनों से आजादी की आवाज को न दबा पाने की चेतावनी।

गिरफ्तारी और ऐतिहासिक मुकदमा

24 जून 1908 को तिलक को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में चले इस मुकदमे में तिलक ने खुद अपनी पैरवी की और करीब 21 घंटों तक बहस की।

अन्यायपूर्ण निर्णय

ज्यूरी में 7 यूरोपीय और 2 भारतीय सदस्य थे। उम्मीद के मुताबिक, 7 गोरों ने तिलक को दोषी पाया, जबकि 2 भारतीयों ने उन्हें निर्दोष बताया। न्यायाधीश दिनशॉ डावर ने तिलक को 6 साल के काले पानी की सजा सुनाई।

"ज्यूरी के फैसले के बावजूद, मैं अपनी बेगुनाही पर कायम हूं। कुछ उच्च शक्तियां हैं जो चीजों की नियति तय करती हैं और यह ईश्वर की इच्छा हो सकती है कि जिस उद्देश्य का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वह मेरे स्वतंत्र रहने की तुलना में मेरे कष्ट सहने से अधिक फले-फूले।" — तिलक का अंतिम कथन

मांडले जेल और 'गीता रहस्य'

सजा के तौर पर तिलक को बर्मा (म्यांमार) की मांडले जेल भेज दिया गया। वहां की विषम परिस्थितियों और अकेलेपन में भी तिलक का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने वहां अपनी प्रसिद्ध कृति 'गीता रहस्य' लिखी, जिसने भगवद गीता के 'कर्मयोग' को आधुनिक संदर्भ में परिभाषित किया।

तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने 6 दिनों की हड़ताल की, जो भारत की पहली संगठित राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निष्कर्ष: एक अमर विरासत

118 साल पहले हुई वह गिरफ्तारी केवल तिलक की व्यक्तिगत सजा नहीं थी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता की पहली बड़ी लड़ाई थी। तिलक ने जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी जिस 'स्वराज' का सपना देखा, वही अंततः 1947 में साकार हुआ। उनका जीवन आज भी हर छात्र के लिए साहस और ज्ञान का प्रतीक है।